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नई गाइडलाइंसः नाइट कर्फ्यू की छूट लेकिन बिना केंद्र की सहमति के राज्य नहीं लगा सकेंगे लॉकडाउन

आम मत | नई दिल्ली

देश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के कारण केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए बुधवार को नई गाइडलाइंस जारी की। केंद्रीय गृहमंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइंस में किसी भी गतिविधि पर नया प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। नई गाइडलाइंस में राज्य सरकारों को अपने अनुसार नाइट कर्फ्यू लगाने की छूट दी गई है।

वहीं, बिना केंद्र की सहमति के राज्य कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे। यह गाइडलाइन पूरे दिसंबर माह में लागू रहेगी। दिसंबर माह की इस गाइडलाइन में भी सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल को लेकर पाबंदियां जारी हैं। सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे।

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वहीं, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। अगर राज्य सरकारें चाहें तो इस संख्या को 100 या उससे भी कम पर सीमित कर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ाई से कोरोना के रोकथाम के उपाय, विभिन्न गतिविधियों पर SOP और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य उपाय करने का निर्देश दिया है।

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