डिजिटल ठगी का नया जाल — “डिजिटल अरेस्ट” की फर्जी कॉल से सावधान रहें!
RBI Alert on Digital Arrest: आज के तेज़ी से बदलते डिजिटल दौर में जहाँ हर सुविधा मोबाइल और इंटरनेट की पहुँच में है, वहीं साइबर ठग भी नये-नये तरीके से मासूम लोगों को अपने जाल में फँसाने की कोशिश कर रहे हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में एक अहम चेतावनी जारी की है, जिसमें “डिजिटल अरेस्ट” नाम से फैलाए जा रहे फर्जी कॉल स्कैम को लेकर जनता को आगाह किया गया है।
साइबर अपराधियों का ये नया तरीका बेहद खतरनाक है — वे फोन कॉल या मैसेज के ज़रिए आम लोगों को डराते हैं कि उनका डिजिटल डेटा लॉक कर दिया जाएगा या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसे ही वे “डिजिटल अरेस्ट” का नाम दे रहे हैं, जो पूरी तरह से फर्जी है।
इस तरह की कॉल का असली मकसद है — आपसे पैसे ऐंठना और आपकी निजी जानकारी चुराना।
RBI की यह चेतावनी एक जनहित सन्देश है, जो लोगों को सतर्क, सजग और साइबर सेफ बनाने के लिए जारी की गई है।
अब सवाल है —
कैसे पहचानें इस डिजिटल ठगी को?
क्या करें अगर आपको भी ऐसी कॉल आए?
और किन बातों का रखें खास ध्यान?
आइए, VC शर्मा की इस विशेष रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं — RBI की सलाह, बचाव के तरीके और जरूरी जानकारी।
डिजिटल अरेस्ट क्या है?
भारत में तेजी से बढ़ते डिजिटल लेनदेन के दौर में एक नया साइबर फ्रॉड सामने आया है — “डिजिटल अरेस्ट” (Digital Arrest)।
यह शब्द सुनते ही आम आदमी डर और घबराहट में आ जाता है। अपराधी इस डर का फायदा उठाकर लोगों से पैसे ऐंठने का षड्यंत्र रचते हैं।
असली हकीकत क्या है?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने स्पष्ट कर दिया है कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानूनी प्रावधान या प्रक्रिया भारत में मौजूद नहीं है।
यह महज एक ऑनलाइन धोखाधड़ी है जिसका मकसद है — आपकी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी चुराकर ठगी करना।
आरबीआई की सख्त चेतावनी
भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी 90वीं वर्षगांठ पर जनहित में महत्वपूर्ण संदेश जारी किया है —
“डिजिटल अरेस्ट” के नाम पर होने वाले कॉल या धमकी भरे संदेश पूरी तरह फर्जी हैं।
RBI का यह मैसेज वायरल हो रहा है:
🚨 “डिजिटल अरेस्ट” के लिए फर्जी कॉल पैसे ऐंठने के लिए घोटाले हैं 🚨
ऐसी कॉल से सावधान रहें!
❌ घबराएँ नहीं – डिजिटल अर्रेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती।
❌ शेयर न करें – कभी भी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी का खुलासा न करें।
❌ भुगतान न करें
✅ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या मदद के लिए 1930 पर कॉल करें।
📢 इस 90वीं वर्षगांठ पर, RBI कहता है…जानकार बनिए, सतर्क रहिए !
🔗 अधिक जानकारी के लिए rbikehtahai.rbi.org.in/da पर जाएं।
📌 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी
कैसे बचें इस ऑनलाइन ठगी से?
ध्यान रखें ये जरूरी बातें:
- अनजान कॉल्स या मैसेज से सतर्क रहें।
- किसी भी व्यक्ति को OTP, कार्ड नंबर, PIN, पासवर्ड या UPI पिन न बताएं।
- “डिजिटल अरेस्ट”, “साइबर पुलिस”, “CBI”, “RBI टीम” जैसे नाम से आने वाले कॉल फर्जी हो सकते हैं।
- ठग अक्सर आपको डराने की कोशिश करेंगे — शांत रहें और तुरंत फोन काट दें।
साइबर अपराध की शिकायत कहां करें?
अगर आप या आपके किसी जानने वाले के साथ इस प्रकार की घटना हो चुकी है तो बिना देरी किए आप इन प्लेटफॉर्म पर शिकायत कर सकते हैं:
प्लेटफॉर्म | विवरण |
---|---|
वेबसाइट | https://cybercrime.gov.in |
हेल्पलाइन नंबर | 1930 |
RBI जागरूकता वेबसाइट | https://rbikehtahai.rbi.org.in/da |
आरबीआई की 90वीं वर्षगांठ का जागरूकता अभियान
भारतीय रिजर्व बैंक न केवल देश की आर्थिक स्थिरता का प्रहरी है बल्कि नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक भी कर रहा है।
इस वर्ष RBI की 90वीं वर्षगांठ के अवसर पर “RBI कहता है” अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें डिजिटल सुरक्षा, बैंकिंग सतर्कता और साइबर फ्रॉड से बचाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
डिजिटल अरेस्ट क्या है?
डिजिटल अरेस्ट एक झूठा और फर्जी नाम है जिसका प्रयोग ठग आपके डर का फायदा उठाकर पैसे वसूलने के लिए करते हैं।
RBI या पुलिस डिजिटल अरेस्ट करती है क्या?
नहीं, RBI या पुलिस कभी भी इस तरह की प्रक्रिया नहीं अपनाती है।
अगर मुझे ऐसा कोई कॉल आए तो क्या करूँ?
तुरंत कॉल काटें और इसकी शिकायत https://cybercrime.gov.in पर करें।
क्या RBI कभी व्यक्तिगत जानकारी मांगती है?
नहीं, RBI या कोई भी सरकारी संस्था OTP, पासवर्ड या PIN कभी नहीं मांगती है।
ठगों से पैसे वापस कैसे मिलेंगे?
सबसे पहले साइबर पोर्टल पर शिकायत करें। अगर तुरंत रिपोर्ट करेंगे तो पैसे रीकवर होने की संभावना रहती है।
निष्कर्ष
VC शर्मा की रिपोर्टिंग में साफ है कि डिजिटल दौर में जहाँ सुविधाएँ बढ़ी हैं वहीं अपराध भी तकनीकी हो गए हैं।
इसलिए जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
जागरूक बनें, सतर्क रहें और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करें।
यह खबर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी संदेश पर आधारित है।