आम मत न्यूज़ | जयपुर
Jaipur Bomb Blast Case 2008: जयपुर में हुए भयानक 2008 के सीरियल बम धमाकों के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। करीब 17 साल बाद, इस मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, जिनका नाम शाहबाज हुसैन, मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ और मोहम्मद सैफुर्रहमान है। इस फैसले से अब पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद फिर से जागी है, हालांकि अंतिम सजा पर फैसला 8 अप्रैल को सुनाया जाएगा।
Jaipur Bomb Blast Case Verdict

स्पेशल बम ब्लास्ट कोर्ट के न्यायाधीश रमेश कुमार जोशी ने इन चारों आरोपियों को दोषी करार दिया। राज्य सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक सागर तिवारी ने मामले की पैरवी की। 13 मई, 2008 को जयपुर के विभिन्न हिस्सों में हुए आठ बम धमाकों के बाद, चांदपोल स्थित रामचंद्र मंदिर के पास एक जिंदा बम बरामद हुआ था। इस मामले में ये चार आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। इस घटना ने जयपुर के शांतिपूर्ण माहौल को हिला दिया था और शहरवासियों में भय और अनिश्चितता का माहौल बना दिया था।
अतिरिक्त जानकारी: Jaipur Bomb Blast 2008
13 मई 2008 को हुए बम धमाकों ने जयपुर के इतिहास में काले दिन के रूप में अपनी छाप छोड़ी थी। इन धमाकों में कई लोगों की जान गई और कई लोग घायल हुए। धमाकों के बाद जो बम बरामद हुए, उससे यह साफ हुआ कि ये हमला बहुत ही सोची-समझी साजिश के तहत किया गया था। इस साजिश के पीछे आतंकवादियों का हाथ माना जा रहा था, जो शांति और सुरक्षा को छिन्न-भिन्न करना चाहते थे।
यह फैसला पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की बात है, जिन्होंने वर्षों से न्याय की उम्मीद में इंतजार किया था। यह फैसला यह भी साबित करता है कि कानून और न्याय व्यवस्था किसी भी साजिश को बेनकाब करने और दोषियों को सजा दिलाने में सक्षम है। अब, कोर्ट से आने वाले सजा के फैसले का इंतजार किया जा रहा है, जो दोषियों को उनके कृत्यों की सजा दिलाएगा। जयपुर के लोग, जो इस घटना से गहरे रूप से प्रभावित हुए थे, अब एक अंतिम न्याय की उम्मीद कर रहे हैं।
मुख्य बातें
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