चुनाव आयोग विधेयक 2023: आम सवालों के जवाब और विस्तृत रिपोर्ट

दिसंबर 2023 के महीने में भारतीय संविधान के तहत एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश हुआ है, जिसके तहत चीफ इलेक्शन कमीशनर (Chief Election Commissioner) के पद के संबंध में नए नियम और विधियाँ लागू की जाएंगी। यह विधेयक चुनाव प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने का उद्देश्य रखता है।

चीफ इलेक्शन कमीशनर विधेयक दिसंबर 2023: विस्तृत रिपोर्ट और सभी आम सवालों के जवाब

विधेयक के मुख्य बिंदु:

  1. चीफ इलेक्शन कमीशनर का पदनाम: विधेयक द्वारा, चीफ इलेक्शन कमीशनर के पद का नया पदनाम “राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त” (National Election Commissioner) होगा। इससे चुनाव प्रक्रिया को अधिक उच्चतम स्तर की संगठितता मिलेगी।
  2. कार्यकाल की अवधि: विधेयक द्वारा, चीफ इलेक्शन कमीशनर की कार्यकाल की अवधि 6 साल से बढ़ाकर 8 साल की जाएगी। इससे चुनाव प्रक्रिया के निर्णयों की स्थायित्वता मिलेगी और नए चुनाव आयोग के सदस्यों को अधिक समय मिलेगा चुनाव तथा संबंधित कार्यों को संचालित करने के लिए।
  3. चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति: विधेयक द्वारा, चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में बदलाव किया जाएगा। अब चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, बल्क राष्ट्रीय चुनाव आयोग के द्वारा की जाएगी।
  4. चुनाव आयोग के सदस्यों की संख्या: विधेयक द्वारा, चुनाव आयोग के सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 3 से 5 कर दिया जाएगा। इससे चुनाव आयोग की क्षमता और निष्पक्षता में सुधार होगा।
  5. चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता: विधेयक द्वारा, चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए नये योग्यता मापदंड निर्धारित किए गए हैं। अब चुनाव आयोग के सदस्यों को न्यायिक या प्रशासनिक अधिकारियों के पदों में कम से कम 15 वर्ष की सेवाकाल होनी चाहिए।

मुख्य चुनाव आयुक्त विधेयक, जिसे 10 अगस्त, 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया था, का उद्देश्य भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति, वेतन और हटाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना है। यह विधेयक चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन) अधिनियम, 1991 की जगह लेता है।

सीईसी और ईसी की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। चयन समिति में प्रधान मंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता/सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति चयन समिति को नामों का एक पैनल प्रस्तावित करेगी। सीईसी और ईसी का वेतन और सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के बराबर होंगी

चुनाव आयोग विधेयक 2023: नए नियमों के साथ आ रहा है चुनाव आयोग

कुछ लोगों को चिंता है कि यह नया कानून (चीफ इलेक्शन कमीशनर विधेयक दिसंबर 2023) हमारे देश के लोकतंत्र को रेखांकित करने वाली महत्वपूर्ण स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचा सकता है। यह कानून हमारे देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा इस साल की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण चुनावी समूह के लिए लोगों को चुने जाने के तरीके के बारे में कही गई बात के खिलाफ है। कानून बदलता है कि इन लोगों को कौन चुनेगा, और कुछ लोगों को चिंता है कि इससे राजनेताओं को इस पर बहुत अधिक नियंत्रण मिल जाएगा कि किसे चुना जाए और समूह कैसे संचालित हो।

चीफ इलेक्शन कमीशनर विधेयक दिसंबर 2023: विस्तृत रिपोर्ट और सभी आम सवालों के जवाब,
चुनाव आयोग विधेयक 2023: आम सवालों के जवाब और विस्तृत रिपोर्ट
चुनाव आयोग विधेयक 2023: आम सवालों के जवाब और विस्तृत रिपोर्ट 3

विधेयक सुझाव देता है कि सरकार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के नेतृत्व में लोगों का एक समूह नौकरी के लिए विचार करने के लिए पांच लोगों की तलाश करेगा। विधेयक यह भी कहता है कि जो लोग नौकरी चाहते हैं उनके पास कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। सरल शब्दों में, कभी-कभी सरकार का इस पर बहुत अधिक नियंत्रण होता है कि चुनाव का प्रभारी किसे चुना जाए। इसका मतलब यह है कि वे ऐसे लोगों को चुन सकते हैं जो निष्पक्ष होने के बजाय वही करेंगे जो सरकार चाहती है। साथ ही, सरकार यह तय करती है कि चुनाव के प्रभारी लोग कितना पैसा कमाते हैं, जिससे उनके सरकार की बात सुनने की संभावना अधिक हो जाती है।

यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से अलग है, जिन्हें केवल सरकार के बजाय लोगों के एक समूह द्वारा तय की गई एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है। चुनाव के प्रभारी लोगों के पास न्यायाधीश जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी होते हैं, लेकिन केवल कुछ लोगों को ही इन नौकरियों के लिए आवेदन करने की अनुमति होती है, जिसका अर्थ है कि कुछ अच्छे उम्मीदवारों का चयन नहीं किया जा सकता है।

मुख्य चुनाव आयोग विधेयक 2023 के पक्ष और विपक्ष

विधेयक के पक्ष में तर्क

विधेयक के खिलाफ तर्क

मुख्य चुनाव आयोग विधेयक 2023 भारतीय लोकतंत्र पर क्या प्रभाव डालेगा?

मुख्य चुनाव आयोग विधेयक 2023: भारतीय लोकतंत्र पर प्रभाव

भारतीय संसद ने हाल ही में मुख्य चुनाव आयोग (CEC) की नियुक्ति और कार्यकाल के संबंध में एक नया विधेयक पारित किया है। इस विधेयक के तहत, CEC की नियुक्ति अब राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाएगी, बल्कि एक संयुक्त समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, विपक्षी नेता और प्रधानमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा, CEC का कार्यकाल अब 6 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष 6 महीने कर दिया गया है।

विधेयक के संभावित प्रभाव

मुख्य चुनाव आयोग विधेयक 2023 एक महत्वपूर्ण विधेयक है, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। विधेयक के प्रावधानों को लेकर विभिन्न विचार हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस विधेयक का भारतीय लोकतंत्र पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

मुख्य चुनाव आयोग विधेयक 2023 के संभावित प्रभाव निम्नलिखित हैं:

निष्कर्ष

इस विधेयक के प्रावधानों को लेकर भारतीय लोकतंत्र पर इसके प्रभाव को लेकर विभिन्न विचार हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह विधेयक CEC की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बढ़ावा देगा। वे तर्क देते हैं कि संयुक्त समिति द्वारा CEC की नियुक्ति से सरकार पर उसके प्रति दबाव कम होगा। इसके अलावा, CEC के कार्यकाल को बढ़ाने से उसे राजनीतिक दबावों से बचने में मदद मिलेगी।

दूसरी ओर, कुछ लोगों का मानना है कि यह विधेयक CEC की स्वतंत्रता को कम करेगा। वे तर्क देते हैं कि संयुक्त समिति में सरकार के प्रतिनिधियों की बहुमत है, इसलिए CEC की नियुक्ति में सरकार की भूमिका बढ़ जाएगी। इसके अलावा, CEC के कार्यकाल को बढ़ाने से उसे राजनीतिक दबावों से बचने में मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि वह सरकार के प्रति अधिक उत्तरदायी हो जाएगा।

कुल मिलाकर, यह कहना अभी भी जल्दबाजी होगी कि मुख्य चुनाव आयोग विधेयक 2023 का भारतीय लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, इस विधेयक के प्रावधानों को लेकर विभिन्न विचारों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि यह विधेयक भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

1. चीफ इलेक्शन कमीशनर क्या होता है?

चीफ इलेक्शन कमीशनर भारतीय चुनाव आयोग का सबसे उच्च पद होता है। यह पदनाम विधेयक द्वारा बदलकर “राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त” के रूप में जाना जाएगा। चीफ इलेक्शन कमीशनर चुनाव प्रक्रिया की संचालना करता है और चुनावी निर्णय लेता है।

2. चीफ इलेक्शन कमीशनर के पदनाम में बदलाव क्यों किया जा रहा है?

चीफ इलेक्शन कमीशनर के पदनाम में बदलाव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यह चुनाव प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने का उद्देश्य रखता है। नया पदनाम “राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त” चुनाव प्रक्रिया को अधिक उच्चतम स्तर की संगठितता मिलेगी।

3. चुनाव आयोग के सदस्यों की संख्या क्यों बढ़ाई जा रही है?

चुनाव आयोग के सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 3 से 5 कर दिया जा रहा है ताकि चुनाव आयोग की क्षमता और निष्पक्षता में सुधार हो सके। इससे चुनाव आयोग के सदस्यों को अधिक समय मिलेगा चुनाव तथा संबंधित कार्यों को संचालित करने के लिए।

4. चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता क्या है?

चुनाव आयोग के सदस्यों को न्यायिक या प्रशासनिक अधिकारियों के पदों में कम से कम 15 वर्ष की सेवाकाल होनी चाहिए। विधेयक द्वारा नये योग्यता मापदंड निर्धारित किए गए हैं ताकि चुनाव आयोग के सदस्यों का चयन न्यायपूर्ण और योग्यतापूर्ण हो सके।

संक्षेप में:

चीफ इलेक्शन कमीशनर विधेयक दिसंबर 2023 के महीने में पेश हुआ है, जिसके तहत चीफ इलेक्शन कमीशनर के पदनाम को “राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त” में बदला जाएगा। इसके साथ ही, चुनाव आयोग के सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 5 कर दिया जाएगा और चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में बदलाव किया जाएगा। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को और प्रभावी, सुविधाजनक और पारदर्शी बनाना है।

यह विधेयक चुनाव प्रक्रिया के निर्णयों की स्थायित्वता मिलाने के साथ-साथ चुनाव आयोग की क्षमता और निष्पक्षता में भी सुधार लाएगा। नए नियम और विधियों के अनुसार, चुनाव आयोग के सदस्यों का चयन न्यायपूर्ण और योग्यतापूर्ण होगा। इससे देश में चुनाव प्रक्रिया को और अधिक विश्वसनीय बनाने की उम्मीद है।

चीफ इलेक्शन कमीशनर विधेयक द्वारा चुनाव प्रक्रिया में हुए बदलावों के संबंध में आपके मन में कोई सवाल हो तो कृपया हमें टिप्पणी के माध्यम से पूछें। हमें खुशी होगी आपकी सहायता करने में।


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