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केंद्र सरकार ने पाक के 18 दहशतगर्दों को घोषित किया आतंकी

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– आतंकी सूची में कुल 31 नाम किए जा चुके हैं शामिल
– संबंध रखने और लेन देन करने वालों पर लगेगा यूएपीए एक्ट

आम मत | नई दिल्ली

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में रह रहे 18 आतंकियों को आधिकारिक रूप से गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (UAPA) की सूची में शामिल कर लिया है। इस तरह से इस सूची में घोषित कुल आतंकियों की संख्या 31 हो गई है।

पिछले साल अगस्त में यूएपीए में संशोधन कर सरकार ने व्यक्ति को भी आतंकी सूची में डालने का प्रावधान किया था। इसके पहले सिर्फ संगठनों को आतंकी सूची में रखा जाता था।

गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आतंकी घोषित किए जाने के बाद उनसे किसी तरह का संबंध और लेन-देन करने वाले व्यक्ति या संस्था पर यूएपीए के तहत शिकंजा कस सकता है। पहले यह शिकंजा सिर्फ आतंकी घोषित संगठनों के साथ संबंध रखने वाले व्यक्तियों पर ही कसता था।

ये आतंकी किए गए लिस्ट में शामिल

गृह मंत्रालय ने इस लिस्ट में लश्कर ए तैयबा कमांडर और मुंबई हमले की साजिशकर्ता साजिद मीर, मुंबई हमले के एक और साजिशकर्ता यूसुफ मुजाम्मिल, लश्कर चीफ हाफिज सईद के साले अब्दुल रहमान मक्की, शाहिद महमूद, फरहतुल्लाह गौरी, अब्दुल रउफ असगर, संसद हमले का मुख्य साजिशकर्ता, यूसुफ अजहर, शाहिद लतीफ, सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाहुदीन, गुलाम नबी खान, जफर हुसैन भट, रियाज इस्माइल शाहबांदरी, मोहम्मद इकबाल, शेख शकील, मोहम्मद अनीस खान, इब्राहिम मेनन उर्फ टाइगर मेनन, जावेद चिकना का नाम है।

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