आममत | जयपुर,
Rajasthan News: Illegal Liquor Shops
राजस्थान के आबकारी मंत्री श्री परसादी लाल मीणा (Parsadi Lal Meena) ने सोमवार को विधानसभा में सत्र के दौरान एक प्रश्न के जवाब के तौर पर कहा कि श्री गंगानगर के सादुलशहर विधानसभा क्षेत्र में लाईसेंस प्राप्त 39 कम्पोजिट शराब की दुकानें संचालित है, अगर विधानसभा क्षेत्र में इन अनुमोदित दुकानों के अलावा भी इस क्षेत्र में अवैध रुप से शराब की कोई अन्य दुकानें संचालित है तो उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
श्री मीणा प्रश्नकाल में इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। इससे पहले आबकारी मंत्री ने विधायक श्री जगदीश चन्द्र के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि प्रदेश में शराब की दुकानें खोलने के लिए आबकारी नियमों के अंतर्गत खुदरा विक्रय हेतु लाईसेंस प्राप्त कर दुकान का लोकेशन स्वीकृत कराया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि दुकानों की अवस्थिति के संबंध में राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित र्निर्णयों द्वारा मानदण्ड निर्धारित है। उन्होंने इसका विवरण सदन के पटल पर रखा।
श्री मीणा ने कहा कि मदिरा की आवंटित खुदरा दुकानों के अतिरिक्त अन्य जगहों से शराब की बिक्री नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि आवंटित दुकान के अतिरिक्त अन्य किसी स्थल से बिक्री पाये जाने पर राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किये जाकर कार्यवाही की जाती है। उन्होंने बताया कि विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में कुल 39 कम्पोजिट मदिरा दुकानें स्वीकृत है। उन्होंने इसकी सूची सदन के पटल पर रखी। उन्होंने बताया कि इन स्वीकृत दुकानों के अलावा कोई अवैध ब्रांच संचालित नहीं है।
उन्होंने कहा कि श्री गंगानगर के सादुलशहर विधानसभा क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री के लिए कुल 142 शिकायतें प्राप्त हुई थी जिनमें 98 में चालान पेश किए गए तथा शेष प्रकरण प्रकियाधीन है। जिनका निपटारा नियमानुसार शीघ्रातिशीघ्र किया जाएगा।
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