आम मत | नई दिल्ली
कोरोना के बीच सिनेमा और मल्टीप्लेक्स खोलने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को एसओपी जारी कर दी। केंद्र की गाइडलाइंस के अनुसार, 15 अक्टूबर से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी क्षेत्रों में 50 फीसदी क्षमता के साथ सिनेमा और मल्टीप्लेक्स शुरू किए जा सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए दो लोगों के मध्य एक सीट खाली रखनी होगी। साथ ही, एक मिनट की कोरोना अवेयरनेस पर फिल्म दिखाना भी अनिवार्य होगा। इसके अलावा, हर शो के बाद पूरा हॉल सैनेटाइज भी करना पड़ेगा।
मल्टीप्लेक्स/सिनेमा हॉल में ऐसे मिलेगा प्रवेश
- हर दर्शक को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा।
- थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी।
- मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- एसिम्प्टोमैटिक लोगों को ही एंट्री देनी होगी।
- जो लोग कोरोना गाइडलाइन न मानें, उनसे सख्ती से पेश आएं
- एंट्री-एग्जिट पॉइंट और कॉमन एरिया में हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। यह अरेंजमेंट टच फ्री मोड में करने की कोशिश करें।
मल्टीप्लेक्स/सिनेमा हॉल प्रबंधन के लिए गाइडलाइन
- सिनेमा हॉल या मल्टीप्लेक्स 50 फीसदी क्षमता से अधिक नहीं भरा जाएगा
- एक सीट छोड़कर ही बुकिंग की जाएगी
- खाली सीटों पर नॉट टू बी ऑक्यूपाइड लिखा जाएगा
- ऐसी सीटों पर मार्क या टेप लगाने होंगे
- एक के पीछे एक व्यक्ति नहीं बैठ पाएगा
- खाली सीटों के पीछे की ही सीटें भरी जा सकेंगी
- हॉल में फूड या बेवरेज की डिलीवरी नहीं की जाएगी
- दो शो के खत्म और शुरू होने का समय अलग-अलग रखा जाए
- क्रॉस वेंटिलेशन हो और एसी का टेम्परेचर 24 से 30 डिग्री के बीच रखा जाए