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अर्नब गोस्वामी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, शनिवार को फिर से सुनवाई

आम मत | मुंबई

रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को शुक्रवार को हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली। मामले पर शनिवार को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एएस कार्णिक की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। वकील आबाद पोंडा ने कोर्ट में कहा अर्नब की गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध और बदले की भावना के तहत हुई है। इंटीरियर डिजाइनर को 90 फीसदी रुपए का भुगतान किया गया था। बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं होने के कारण (निष्क्रिय) रुपए वापस आ गए थे। पुलिस की नई जांच आपराधिक कानून के तय सिद्धांतों के विपरीत है।

पुलिस ने पहले इस मामले को लेकर एक रिपोर्ट दायर कर दी थी। यह रिपोर्ट मामले को बंद करने के लिए दायर की जाती है। मजिस्ट्रेट ने इसे स्वीकार कर लिया था और किसी ने चुनौती भी नहीं दी है। पुलिस ने मजिस्ट्रेट को सिर्फ जांच शुरू करने की सूचना दी है, अनुमति नहीं ली है। इस मामले में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

उल्लेखनीय है कि गोस्वामी को बुधवार को मुंबई स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था और अलीबाग ले जाया गया था जहां उनके खिलाफ उनकी कंपनी द्वारा बकाये का कथित रूप से भुगतान नहीं करने को लेकर इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां को आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के आरोप में एक मामला दर्ज किया गया था।

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