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राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला, निजी स्कूल फीस का कुल 70 फीसदी ले सकेंगे पेमेंट

– 200 स्कूलों ने सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
– 31 जनवरी तक 3 किस्तों में करना होगा पेमेंट

आम मत | जयपुर

राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को निजी स्कूलों की ओर से दायर याचिका पर अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के जस्टिस एसपी शर्मा की एकल पीठ ने कहा कि निजी स्कूल फीस का कुल 70 प्रतिशत पेमेंट ले सकते हैं। पेरेंट्स को 31 जनवरी तक तीन किस्तों में यह पेमेंट करनी होगी। राजस्थान सरकार के फैसले को चुनौती देने वाले प्राइवेट स्कूलों की अपील पर हाईकोर्ट का यह आदेश आया है। आदेश तीन याचिकाओं पर दिया गया था, जिसके माध्यम से लगभग 200 स्कूलों ने राजस्थान सरकार के फैसले को चुनौती दी थी।

राजस्थान सरकार ने स्कूलों से कोरोना के दौरान बंद के समय अभिभावकों से फीस न वसलूने की बात कही थी। इन तीनों याचिकाओं के माध्य्म से प्राइवेट स्कूलों ने राज्य सरकार के 9 अप्रैल और 7 जुलाई के फीस स्थगन के आदेश को चुनौती दी थी। राज्य सरकार के इन आदेशों के चलते निजी स्कूल फीस नहीं ले पा रहे थे।

सरकार ने स्कूल खुलने तक निजी स्कूल फीस नहीं लेने का दिया था आदेश

राज्य सरकार ने 9 अप्रैल को राज्य के प्राइवेट स्कूलों द्वारा अग्रिम फीस लेने पर तीन महीने के लिए 30 जून तक रोक लगा दी थी। सरकार ने 9 जुलाई को इस अवधि को स्कूल के दोबारा खुलने तक बढ़ा दिया था। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों को 30 जून तक तीन महीने की स्कूल फीस स्थगित करने के आदेश दिए थे। इस आदेश को बाद में स्कूल खुलने तक आगे बढ़ाया गया है था।

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