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मुंबई हमले के मास्टरमाइंड लखवी को पाक कोर्ट ने सुनाई 15 साल की सजा, टेरर फंडिंग का है मामला

आम मत | लाहौर

मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना जकीउर रहमान लखवी को पाकिस्तान कोर्ट ने 15 साल की सजा सुनाई। लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने शुक्रवार को टेरर फंडिंग मामले में लखवी को यह सजा सुनाई। लाहौर में लखवी के खिलाफ टेरर फंडिंग का मामला दर्ज है। उसपर आरोप था कि डिस्पेंसरी के नाम पर पैसा इकट्ठा करता था और उसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में करता था।

मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल नए आतंकियों को तैयार करने में किया जाता था। उल्लेखनीय है कि लखवी संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकी घोषित है। पाकिस्तान का लखवी पर यह कार्रवाई एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा उसे ग्रे लिस्ट में डाले रखने के कारण लिया गया माना जा रहा है।

पिछले काफी समय से पाक FATF की ग्रे सूची में है और उसे इससे बाहर निकलने के लिए आतंकियों और आतंकी संगठनों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि, वर्ष 2008 में मुंबई हमले के मामले में हाफिज सईद के साथ लखवी भी आरोपी था। मामले में उसे जेल भी हुई थी, लेकिन वर्ष 2015 से ही वह बेल पर चल रहा था। कुछ दिन पहले हुई उसकी गिरफ्तारी पर अमेरिका ने भी संतोष जाहिर किया था।

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