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आम मत | मुंबई
रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को शनिवार को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। हालांकि, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए अर्नब को निचली अदालत में जमानत याचिका दायर करने की छूट दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को सुनवाई के दौरान निर्देश दिया कि अगर अर्नब निचली अदालत में जमानत याचिका दायर करते हैं तो कोर्ट द्वारा याचिका पर चार दिनों में फैसला लिया जाए। अर्नब आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के एक मामले में बुधवार को हुई गिरफ्तारी के बाद से अर्नब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं।